दंगों के दौरान एक की हत्या के मामले में आरोपी रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत दो को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन की ओर से ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाने पर तृतीय अपर जिला जज की अदालत ने 11 साल पुराने मामले में यह आदेश सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सुहेल अहमद दो अक्तूबर 2011 को सब्जी लेने सब्जी मंडी जा रहा था। सुहेल का कहना था कि सिब्बल सिनेमा के पास पहुंचते ही सामने से दो-ढाई सौ उपद्रवी तलवारें, बंदूक, तमंचे और लाठी-डंडे लेकर हाईवे की तरफ से आते दिखे। आरोप था कि ये लोग समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस भीड़ का नेतृत्व राजकुमार ठुकराल कर रहे थे।
सुहेल का कहना था कि इसी दौरान मोहम्मद जकी अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। सुहेल को भी एक गोली लगी। सुहेल को पहले रामपुर और फिर मुरादाबाद रेफर किया गया। दो महीने बाद लौटकर सुहेल ने तहरीर सौंपी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुयी। इसके बाद तत्कालीन एसएसपी को शिकायत भेजने पर भी कार्रवाई नहीं होने पर सुहेल ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 307, 302, 153ए समेत अन्य धाराओं में राजकुमार ठुकराल और पंकज कालरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने न्यायालय में 15 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि गवाहों के बयानों का परीक्षण करने और साक्ष्यों और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद तृतीय अपर जिला जज ने 23 फरवरी 2022 को इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए तृतीय अपर जिला जज ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।