जेल से इतनी जल्दी आजाद नहीं होंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, 26 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत - न्यूज़ इंडिया 9
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जेल से इतनी जल्दी आजाद नहीं होंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, 26 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुखिया इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. दरअसल, पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने राज्य के रहस्यों को लीक करने के आरोप में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है. अदलात का यह फैसला बुधवार को आया. इस बात की पुष्टि पूर्व प्रधानमंत्री के वकील नईम पंजुथा ने दी.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म  ‘X’ (पहले ट्विटर हुआ करता था) पर पोस्ट करते हुए नईम ने लिखा कि इमरान खान की जेल हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि गोपनीय दस्तावेज लीक मामले (सिफर केस)  की सुनवाई सुरक्षा कारणों से अटक जेल में ही हुई.  जहां जज अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.

हाई कोर्ट से इमरान खान को मिल चुकी है राहत 

गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त की शुरुआत से ही जेल में हैं. उन्हें पहले भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया था और तीन साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशखाना भ्रष्टाचार में इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया था. साथ ही उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. जिसके बाद भी वह जेल से नहीं छूट पाए. दरअसल, गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में विशेष अदालत ने इमरान खान को जेल में ही रखने का आदेश दिया था.  बता दें कि गोपनीय दस्तावेज लीक मामले पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी भी हिरासत में हैं. उनकी भी न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.

सुरक्षा कारणों के कारण जेल में हो रही सुनवाई 

बता दें कि सुरक्षा कारणों की दलील देते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कानून मंत्रालय से अनुरोध किया था कि कार्यवाही अटक जेल में की जाए. जिसपर कानून मंत्रालय ने मंगलवार यानी 12 सितंबर को मंजूरी दे दी. कानून मंत्रालय ने कहा कि जेल में सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई. हालांकि, खान के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने अदालत में सुनवाई की मांग की थी. लेकिन सुनवाई आखिरकार जेल में ही हुई.

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