Finance Minister ने GST के गिनाए फायदे, कहा- टैक्स घटाकर आम लोगों को दी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शनिवार को GST के लाभों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वस्तु एंव सेवा टैक्स ने आम लोगों को राहत दी है. 2017 में शुरू की गई टैक्स सुधार ने वस्तुओं की कीमत को कम किया है, सामानों पर कीमतें कम हुई हैं और लोगों को राहत मिली है.
जीएसटी की छठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में निर्मला सीतारामन ने बोलते हुए कहा कि कई सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर, जीएसटी के तहत टैक्स की दर जीएसटी के पहले की तुलना में बहुत कम है.
इन वस्तुओं पर घटा टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि दूध, चाय, दूध पाउडर, चीनी, खाद्य वनस्पति तेल, मसाले और जूते जैसी वस्तुएं जिनकी कीमत 500 रुपये तक है, चाहे वह किसी भी प्रासंगिक इकाई की हो, जीएसटी के तहत पहले के टैक्स 6 से 10 फीसदी की तुलना में 5 फीसदी टैक्स लगता है. सीतारामन ने कहा कि हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, परफ्यूम और डिटर्जेंट जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 28 फीसदी था, जिसे कम करके 18 फीसदी कर दिया गया है.
इन वस्तुओं पर सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मिक्सचर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर और टेलीविजन (27 इंच) और वॉशिंग मशीन जैसे सामान्य उपयोग वाले बिजली के सामानों पर जीएसटी से पहले औसत कर 31.5 फीसदी था और अब यह घटकर 12 फीसदी हो गया है. निर्मला सीतारामन ने बताया कि ये अब लग्जरी वस्तु नहीं हैं, बल्कि घर के कामकाज के लिए उपयोग किए जाते हैं.
राज्यों के खजानें में भी बढ़ोतरी
मंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों के राजस्व में भी सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि करीब सभी राज्यों का राजस्व में इजाफा हुआ है. केंद्र सरकार ने भी जीएसटी से ज्यादा अमाउंट जुटाए हैं. मंत्री ने बताया कि मुआवजे के ट्रांसफर करने के बाद भी राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी आई है.