23 साल बड़ी प्रेमिका हत्याकांड में आरोपी युवक के पिता को मिली जमानत

Amit
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फरीदाबाद 23 साल बड़ी महिला मित्र की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी युवक के पिता को नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि आरोपी पिता की हत्या या महिला के साथ किसी भी आपराधिक कृत्य में सीधी संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी जगविंदर पर केवल बेटे को संरक्षण देने और घटना के बाद मदद पहुंचाने का आरोप बनता है, जो जमानती श्रेणी में आता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया।

पुलिस जांच के अनुसार मुख्य आरोपी ब्रह्मजीत ने महिला की हत्या करने की बात अपने पिता को बताई थी। आरोप है कि इसके बाद जगविंदर ने पुलिस को सूचना देने के बजाय बेटे को बचाने का प्रयास किया और उसे पैसे देकर रिश्तेदार के घर भेज दिया। जांच अधिकारी ने भी अदालत में माना कि हत्या की वारदात में पिता की सीधी भूमिका सामने नहीं आई।

पुलिस के मुताबिक मृतका की उम्र आरोपी युवक से करीब 23 साल अधिक थी और दोनों के बीच संबंध थे। जांच में यह भी सामने आया कि महिला कथित तौर पर युवक पर दबाव बना रही थी, जिससे विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी विवाद के बाद युवक महिला को खेतों में ले गया और उसकी हत्या कर शव नाले में फेंक दिया।

यह मामला तब उजागर हुआ जब गांव के पास नाले में महिला का शव मिला। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ट्रायल पूरा होने में समय लग सकता है। ऐसे में एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बांड पर आरोपी पिता को नियमित जमानत देने का आदेश दिया गया।

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