अपराध
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 25 साल कठोर कारावास की सजा
चम्पावत(आरएनएस)। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में सीमांत क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका ने अपने सगे पिता पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए पंचेश्वर कोतवाली में आईपीसी 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया था।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी बाप को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक तनुजा वर्मा और केएस राणा ने पैरवी की।