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पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की जमानत याचिका खारिज, गैर जमानती वारंट जारी

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में दुष्कर्म समेत कई मामलों में वांछित चल रहे 25 हजार के इनामी खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके बहनोई दिलशाद के अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि मिर्जापुर पोल निवासी खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला पर कई मामले दर्ज हैं। वह काफी समय से फरार चल रहा है। हिस्ट्रीशीटर हाजी इकबाल पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। गैंंगस्टर की कार्रवाई भी हुई है। जिसके आधार पर उसकी 128 करोड़ की 174 संपत्तियां भी जब्त की गई है।

इकबाल उर्फ बाला व उसके पुत्रों एवं रिश्तेदार पर थाना मिर्जापुर पर धोखाधड़ी, अवैध कब्जे और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की जमीन धोखाधड़ी से कब्जाने के अलावा महिला को अपने घर पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला महिला थाने में दर्ज है।

उसके द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तीनों उक्त तीन मामलों में अग्रिम जमानत दाखिल की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसकी अग्रिम जमानत खारिज किए जाने पर बाद उसकी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से यहां न्यायालय में गैर जमानती वारंट के लिए आवेदन किया गया।

एसएसपी ने बताया कि महिला थाना पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी पर न्यायालय ने गुरुवार को हाजी इकबाल उर्फ बाला और उसके बहनोई दिलशाद के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एसएसपी ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष ऑपरेशन ग्रुप व पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं।

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