राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांग उम्मीदवारों को आइपीएस समेत अन्य नौकरी के लिए आवेदन की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी IPS, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और DANIPS में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी हैं. कोर्ट ने कहा कि यह उम्मीदवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक UPSC को आवेदन दे सकते है. कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है. आवेदन करने वाले लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा.

​सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, और दिल्ली, दमन और दियू,  दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पुलिस सेवा में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग में अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है.

जस्टिस एएम खानविलकर और अभय एस ओका की पीठ ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स द्वारा दायर एक रिट याचिका में ये अंतरिम आदेश पारित किया है. जिसमें ऐसे लोगों को इन सेवाओं से से बाहर करने को चुनौती दी गई थी.

इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन 

​​सुप्रीम कोर्ट के परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को आईपीएस व अन्य सेवाओं में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दे देने के बाद अब ऐसे लोग एक अप्रैल शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते है. हालांकि इन लोगों का सेवा के लिए चयन होगा या नहीं, यह तो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश पर निर्भर करेगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights