नई दिल्ली- दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और फिल्म स्टार पवन कल्याण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पवन कल्याण ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि बिना अनुमति उनके नाम, छवि और पहचान का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का उल्लंघन हो रहा है।
इससे पहले भी अदालत ने इसी तरह के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए अभिनेता सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर सलमान खान के नाम, फोटो या पहचान से जुड़ी सामग्री का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति न किया जाए।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि सलमान खान की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। सलमान खान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म—जैसे एप्पल, रेडबबल, ई-कॉमर्स साइट्स और कुछ एआई चैटबॉट—उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर टी-शर्ट, मग और अन्य मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, जो पूरी तरह अनधिकृत है।

