बहराइच में दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 85 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला
लखनऊ: उत्तरप्रदेश के बहराइच जनपद में दिल दहला देने वाली वारदात कुछ महीने पहले घटित हुई थी. नान्हू खां नाम के एक पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात का खुलासा हुआ था.
इस घटना के बाद यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और महज 3 महीने में आरोपी पिता को उसके कर्मों की सजा मिल गई.
3 महीने में पुलिस ने दिलाई फांसी की सजा
बहराइच जनपद के सुजौली में थाना क्षेत्र में पुलिस ने कलयुगी पिता को 3 महीने के अंदर कोर्ट में पैरवी कर फांसी की सजा दिलवाई. बहराइच पुलिस की मेहनत रंग लाई और नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी.
अगस्त महीने में हुआ था वारदात का खुलासा
बहराइच पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि दिनांक 25/8/ 2021 को रात्रि 00:01 बजे पुलिस को तहरीर दी गयी थी.
शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा था कि उसके पति नान्हू खान द्वारा अपनी ही पुत्री के साथ 2 वर्ष पूर्व से उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया जा रहा है. इसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है.
इस घटना के बाद पुलिस ने थाना सुजौली में 376(3),323,506 भादवि व 5(पी)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत नान्हू खान पुत्र गोबरे निवासी ग्राम सुजौली जनपद बहराइच पर में पंजीकृत हुआ. जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर आरोपी नान्हू खां को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया.
मात्र 11 दिनों में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
पुलिस ने विवेचना के दौरान डीएनए टेस्ट करा मात्र 11 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुजा के तहत कोर्ट में पैरवी कर आरोपी पिता को फांसी की सजा दिलवाई.
अदालत ने यह फैसला देते हुए कहा कि ऐसे जघन्यतम अपराधों के लिए यह फैसला भविष्य में एक नजीर प्रस्तुत करेगा.
कोर्ट द्वारा नाबालिग पीड़िता को शुजा नाम से संबोधित किया गया था इसलिए पुलिस ने भी पूरे ऑपरेशन को का नाम ‘ऑपरेशन शुजा’ रखा था.