स्कूल फीस वापसी मामले में जेवर विधायक को स्कूलों की शिकायती ज्ञापन सौंपा
स्कूल फीस वापसी मामले में स्कूलों की हठधर्मिता और जिला प्रशासन द्वारा टाल मटोल रवैये के खिलाफ अभिभावक जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के शरण में पहुंचे। अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल ने जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा।
एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक सुखपाल सिंह तूर ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश शासनादेश एवँ गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी एवँ जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जारी फीस वापसी के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में निजी स्कूलों की शिकायत के साथ गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी एवँ जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मामले में टाल मटोल रवैये और महज खानापूर्ति करने की शिकायत किया गया है।
सुखपाल सिंह ने आगे बताया कि निजी विद्यालयों द्वारा मा० उच्च न्यायलय के आदेश एवँ शासनादेश का अनुपालन ना करने की स्थिति में जिला शुल्क नियामक कमिटी (DFRC) के अध्यक्ष गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 24-Apr-2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिले के 100 से अधिक निजी विद्यालयों पर रु 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था। परन्तु DIOS)द्वारा आज तक उन 100+ विद्यालयों के नाम सार्वजानिक नहीं किये गए और नाही DM कार्यालय या DIOS कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया। 24-Apr-2023 को अर्थदण्ड अधिरोपित करने के बाद DIOS महोदय द्वारा प्रेस को बताया गया कि कई विद्यालयों ने फीस समायोजित कर दिया है। परन्तु किन विद्यालयों ने आदेश का पालन किया और किन विद्यालयों ने नहीं यह लिस्ट सार्वजनिक नहीं है। वहीँ दूसरी ओर अभिभावकों लागातर विद्यालयों द्वारा फीस समायोजित ना करने की शिकायत कर रहे हैं।
सुखपाल सिंह ने निजी स्कूलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के फीस समायोजित करने के फैसले पर कोई रोक ना लगाते हुए केवल विद्यालय से अध्ययन उपरांत निकल चुके विद्यार्थियों को पैसे वापस करने पर अगले सुनवाई तक रोक लगाया है। साथ ही स्कूलों पर नकेल कसते हुए पेटिशन लगाने वाले विद्यालय पिछले 4 साल यानि 01-04-2018 से 31-03-2022 तक के बैलेंस शीट और प्रॉफिट-लॉस का लेखा जोखा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
ज्ञापन के माध्यम से गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगाई गयी है। मा० उच्च न्यायलय द्वारा 06-Jan-2023 को पारित आदेश में 60 दिन के अंदर स्कूलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा गया था लेकिन 60 दिन के बदले 120 दिन हो गए लेकिन गौतमबुद्ध नगर DM/DIOS महोदय द्वारा आदेश का अनुपालन क्यों नहीं करवाया जा रहा? आखिर क्या बात है कि DM एवँ DIOS महोदय द्वारा जिन 100+ स्कूलों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया उसकी लिस्ट सार्वजानिक नहीं किया जा रहा? जिन स्कूलों ने फीस वापसी आदेश का अनुपालन कर अनुपालन आख्या DM/DIOS कार्यालय को उपलब्ध कराया है उनकी सूचि सार्वजनिक करने में ऐतराज क्यों? क्यों ये सभी स्कूलों की सूचि DM/DIOS द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर साझा नहीं किया जा रहा?
ज्ञापन देते समय एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक सुखपाल सिंह तूर के साथ नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार, मनीष कुमार, दीपांकर कुमार, हिमांशु, मनीष त्रिपाठी, दिनकर पांडेय, मिहिर गौतम, पुनीत चौहान, नीरज श्रीवास्तव समेत काफी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।