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पूर्व डीजीपी सिद्धू के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, सरकारी जमीन कब्ज़ाने और पेड़ काटने का आरोप

उत्तराखंड में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ शासन की अनुमति के बाद वन विभाग ने तहरीर दी है। उन पर मसूरी में अवैध तरीके से जमीन खरीदने और पेड़ काटने का आरोप है। वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्माना काटा था। एनजीटी ने भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि वन विभाग ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ राजपुर थाने को तहरीर दी है। यह तहरीर वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर भूमि पर खड़े पेड़ों को काटने के मामले में दी गई है। इस मामले में 10 अक्टूबर को ही शासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई थी।

पूर्व पुलिस महानिदेशक सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में यह जमीन खरीदी थी। मार्च 2013 में इस जमीन पर खड़े साल के 25 पेड़ काट दिए गए थे। विभाग ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर है, वह रिजर्व फॉरेस्ट है। आरोप है कि सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी और इस पर खड़े पेड़ काट दिए। मामले में वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्मना काटा था। एनजीटी ने भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

वन विभाग ने कुछ समय पूर्व शासन से पूर्व डीजीपी के खिलाफ रिजर्व फॉरेस्ट में जमीन कब्जाने और पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति मांगी थी। 10 अक्टूबर को सचिव वन विजय कुमार यादव ने इसकी अनुमति भी दे दी। इसके बाद वन प्रमुख विनोद कुमार सिंघल ने डीएफओ मसूरी आशुतोष को अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि वन विभाग की ओर से राजपुर थाने को तहरीर मिली है। पूरे प्रकरण की फिलहाल जांच की जा रही है।

क्या बोले पूर्व डीजीपी सिद्धू

पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू का कहना है कि वन विभाग उनके खिलाफ पहले जुर्माना काट चुका है, जो गलत था। इस मामले में जिला न्यायालय में भी मेरे खिलाफ 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। लिहाजा, न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वन विभाग और शासन को गुमराह कर उनकी छवी को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में एसएसपी देहरादून को विस्तार पूवर्क पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बताया कि जिन आरोपों को न्यायालय में बल नहीं मिला, उनमें अब मुकदमा किस आधार पर दर्ज हो सकता है।

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