बैंकॉक से फ्लाइट पकड़कर आया, दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़े होश: 2 करोड़ के रत्नों के साथ यात्री गिरफ्तार, रेड में मिले 196 किलो रफ पन्ने

News Desk
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नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर कस्टम विभाग ने सोने-चांदी और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर बैंकॉक से पहुंचे एक भारतीय पुरुष यात्री को धर दबोचा. आरोपी के पास से बरामद किए गए बहुमूल्य पत्थरों और आभूषणों की कुल कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

कस्टम विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी यात्री 2 अक्टूबर 2026 को बैंकॉक से एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-2303 से रवाना होकर 3 अक्टूबर को तड़के दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर उतरा था. अधिकारियों की पैनी नजर जब उसकी हरकतों पर पड़ी, तो शक के आधार पर उसकी स्पॉट प्रोफाइलिंग की गई.

इसके बाद, यात्री के सामान और उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई. इस गहन तलाशी के दौरान उसके पास से 3,200 पीस विभिन्न प्रकार के बेशकीमती रत्न और ज्वैलरी आइटम्स बरामद किए गए. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन आभूषणों और पत्थरों की कीमत 1,01,54,600 रुपये आंकी गई. कड़ाई से पूछताछ करने पर यात्री ने स्वीकार किया कि वह इन सामानों को चुपचाप बैंकॉक से दिल्ली लेकर आया था.

रफ पन्ने और रूबी बरामद

एयरपोर्ट पर हुई इस शुरुआती गिरफ्तारी और पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर कस्टम विभाग ने एक विस्तृत फॉलो-अप एक्शन योजना तैयार की. इसी कड़ी में आरोपी यात्री से जुड़े ठिकानों और परिसरों पर एक साथ छापेमारी की गई. इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां से भारी मात्रा में अवैध रूप से डंप किए गए रत्न बरामद हुए. इनमें मुख्य रूप से 196.676 किलोग्राम रफ पन्ने (Rough Emeralds), 221 कैरेट कटे और पॉलिश किए गए लाल रत्न (Cut and Polished Rubies) 45 कैरेट कटे और पॉलिश किए गए पन्ने बरामद हुए.

इसके अलावा छापेमारी के दौरान तस्करी से जुड़े कई संदेहास्पद दस्तावेज और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं. कस्टम अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) की धारा 110 के तहत तमाम अवैध वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया है. एयरपोर्ट पर पकड़े गए सामान और उसके अन्य ठिकानों से बरामद कुल रत्नों की बाजार में कुल कीमत 2,02,54,400 रुपये बताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कस्टम विभाग ने आरोपी यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी के इस सिंडिकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और ये बेशकीमती रत्न कहां खपाए जाने थे, इस दिशा में आगे की गहन जांच की जा रही है.

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