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गोरखपुर के डीएम की बड़ी कार्रवाई, कुर्क होगी गैंगस्टर डाक्टर परिवार की 50 करोड़ की संपत्ति

गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट के आरोपित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज संचालक डॉ. अभिषेक यादव और उसकी व बहन की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क होगी। तिवारीपुर थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आरोपितों की चिन्हित की गई भूमि, भवन, नर्सिंग कालेज व आठ वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। आरोपितों के 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी डीएम ने रोक लगा दी है। बिना मान्यता के नर्सिंग कालेज में छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने का आरोपित डॉ. अभिषेक और उसकी पत्नी समेत पांच आरोपित इस समय जेल में हैं।

पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज के संचालक डॉ. अभिषेक यादव ने कूटरचित दस्तावेज पर शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कालेज में छात्र-छात्राओं का प्रवेश ले लिया था। शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने आठ जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में कालेज के संचालक पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जालसाजी की जानकारी होने पर ठगी के शिकार छात्रों के अभिभावकों ने भी तहरीर दी थी। कालेज पर ताला लगाने के साथ ही अधिकारियों ने आरोपितों के खिलाफ पिपराइच थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया।

कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि दुर्गाबाडी निवासी डॉ. अभिषेक यादव, उसकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डॉ. पूनम यादव, अपने साथी शक्तिनगर निवासी डॉ. सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज, खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य व मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर 2015 से यह गिरोह चला रहे हैं। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 16 सितंबर को आरोपितों के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना तिवारीपुर थाना पुलिस कर रही है।

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