SEBI के शिकंजे में Baap Of Chart, फाइनेंशियल फ्लूएंसर पर बैन के साथ लगाया 17.20 करोड़ रुपये का जुर्माना
शेयर बाजार में इंवेस्ट करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. ऐसे में निवेशक जल्दी पैसा कमाने के तरीके भी खोजते हैं. इस दौरान कई लोग गैरकानूनी तरीके से भी शेयर बाजार में इंवेस्ट करने की राय देते हैं. इस बीच अब सेबी ने निवेशकों के हित में कदम उठाया है. अब इस पर सेबी की ओर से एक्शन लिया गया है. सेबी ने गैरकानूनी निवेश सलाहकार सेवाएं देने वाली तीन इकाइयों को शेयर बाजार से बैन कर दिया है.
सेबी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ‘बाप ऑफ चार्ट’ के नाम से अनधिकृत निवेश सलाहकार सेवाएं देने वालीं तीन इकाइयों को शेयर बाजार से बैन कर दिया है. साथ ही बाजार नियामक ने इन इकाइयों से 17 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई को जब्त करने का आदेश भी दिया है. सेबी ने एक बयान में कहा कि खुद को निवेश सलाहकार बताने वाले मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी सोशल मीडिया मंच एक्स और मैसेजिंग मंच टेलीग्राम के माध्यम से ‘बाप ऑफ चार्ट’ के नाम से शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह देता था.
निवेश सलाहकार के रूप में काम करना बंद करें
ये सिफारिशें शेयर बाजार से संबंधित शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने की आड़ में दी गई थीं. अंसारी के अलावा पदमती और गोल्डन सिंडिकेट वेंचर्स को भी अगला आदेश आने तक शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है. सेबी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे निवेश सलाहकार के रूप में काम करना बंद करें. अपने 45 पन्नों के अंतरिम आदेश-सह-कारण बताओ नोटिस में सेबी ने पाया कि निवेश सलाहकार गतिविधियों को करने से सिर्फ दो साल की अवधि के दौरान 17.21 करोड़ रुपये जमा हुए हैं.
गैरकानूनी लाभ
ये गतिविधियां गैर-पंजीकृत और धोखाधड़ी दोनों श्रेणियों में आती हैं. सेबी ने पाया कि प्रथम दृष्टया सीधे उनके बैंक खातों में ‘शैक्षणिक पाठ्यक्रमों’ के लिए शुल्क की प्राप्ति के मद्देनजर नासिर, पदमती और गोल्डन सिंडिकेट वेंचर्स अंतरिम उपाय के रूप में कथित गैरकानूनी लाभ के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं.