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Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- अब थाने ही बनए गए हैं अदालत

रामपुर: सपा के विधायक, पूर्व सांसद और दिग्‍गज नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार की दिक्‍क्‍तें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा से ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है। उनसे मोहम्‍मद अली जौहर ट्रस्‍ट को लेकर पूछताछ की जाएगी। वह इसकी ट्रस्‍टी भी हैं, इस समय बीमार भी चल रही हैं। जुलाई के पहले सप्‍ताह में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्‍हें और उनके बेटे अब्‍दुल्‍ला आजम (Abdullah Azam) को समन जारी किया था। बुधवार को अब्‍दुल्‍ला आजम ने इसी सिलसिले में ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।

सिलसिलेवार ट्वीट में अब्‍दुल्‍ला आजम ने कहा, ‘झूठ की उम्र ज़्यादा लम्बी नहीं होती, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। लगातार रामपुर में पुलिस के ज़रिए लोगों को धमकाया जा रहा है की वे आज़म खान साहब और यहां के लोगों के खिलाफ FIR लिखवाएं धमकाने की।’

‘रामपुर में थाने अदालत बन चुके हैं’
दूसरे ट्वीट में उन्‍होंने आरोप लगाया है, ‘गांव के लोगों के लोगों को उठाकर अज़ीम नगर थाना और एक बड़े पुलिस अधिकारी के दफ़्तर ले जाकर धमकाया जा रहा है। अब रामपुर में थाने ही अदालत बन चुके हैं, शायद रामपुर में अब किसी न्यायिक प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह गया है।’

रामपुर: सपा के विधायक, पूर्व सांसद और दिग्‍गज नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार की दिक्‍क्‍तें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा से ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है। उनसे मोहम्‍मद अली जौहर ट्रस्‍ट को लेकर पूछताछ की जाएगी। वह इसकी ट्रस्‍टी भी हैं, इस समय बीमार भी चल रही हैं। जुलाई के पहले सप्‍ताह में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्‍हें और उनके बेटे अब्‍दुल्‍ला आजम (Abdullah Azam) को समन जारी किया था। बुधवार को अब्‍दुल्‍ला आजम ने इसी सिलसिले में ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।

सिलसिलेवार ट्वीट में अब्‍दुल्‍ला आजम ने कहा, ‘झूठ की उम्र ज़्यादा लम्बी नहीं होती, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। लगातार रामपुर में पुलिस के ज़रिए लोगों को धमकाया जा रहा है की वे आज़म खान साहब और यहां के लोगों के खिलाफ FIR लिखवाएं धमकाने की।’

‘रामपुर में थाने अदालत बन चुके हैं’
दूसरे ट्वीट में उन्‍होंने आरोप लगाया है, ‘गांव के लोगों के लोगों को उठाकर अज़ीम नगर थाना और एक बड़े पुलिस अधिकारी के दफ़्तर ले जाकर धमकाया जा रहा है। अब रामपुर में थाने ही अदालत बन चुके हैं, शायद रामपुर में अब किसी न्यायिक प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह गया है।’

अब्‍दुल्‍ला ने आगे ट्वीट किया है, ‘धारा 144 के खिलाफ और लोगों के मुद्दों पर मैं ना बोल सकूं, उनकी आवाज़ ना उठा सकूं इसलिए कोशिश की जा रही है की मेरा नाम मुक़दमों में डाल कर मेरी आवाज़ को भी दबाया जा सके। लेकिन मैं जब तक हूं लोगों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ उठता रहूंगा।

‘धारा 144 क्‍या सिर्फ हमारे लिए’
आखिरी ट्वीट में आजम खान के बेटे अब्‍दुल्‍ला ने लिखा है, ‘धारा 144 के नाम पर सिर्फ़ हम लोगों को धरने की इजाज़त ना देना और बाक़ी सारे राजनैतिक दल, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उन्हें रैली निकलने की इजाज़त देना कहां तक यहां के लोगों के साथ इंसाफ़ है।’

जमानत पर हैं आजम खान
आजम खान 20 मई को 27 माह तक सीतापुर जेल में बिताने के बाद बाहर निकले थे। लेकिन अब उनके खिलाफ गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। आजम खान और 6 अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है। वर्ष 2019 में दर्ज कराए गए एक केस में गवाह की ओर से आजम खान पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। चूंकि आजम खान अभी जमानत पर हैं। ऐसे में बेल पर रहते हुए गवाहों को धमकाने का आरोप काफी गंभीर मामला बनता है। इससे उनके एक बार फिर जेल जाने की चर्चा शुरू हुई हो गई है।

यह है पूरा मामला
रामपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के बेरियान मुहल्ले में रहने वाले नन्हें पुत्र अली बहादुर ने आजम खान और 6 अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि वे डूंगरपुर प्रकरण को लेकर पहले दर्ज हुए एक केस में वादी है। कोर्ट में आजकल इस केस की सुनवाई चल रही है। 17 अगस्त को गवाही की तारीख थी। सुबह करीब साढ़े 9 बजे उसके घर पर चार से पांच अज्ञात लोग आए और कहा कि आजम खान के खिलाफ गवाही नहीं देनी है। नन्हें ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उसे धमकाया। कहा कि उन्हें पूर्व मंत्री आजम खान ने भेजा है। अगर केस में गवाही दी तो हाल बुरा होगा। नन्हें ने अपनी तहरीर में कहा है कि इस मामले के बाद से वह काफी डरा हुआ है।

शहर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूर्व मंत्री आजम खान को नामजद करते हुए अन्य चार-पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147,195ए, 506 और 120बी के तहत केस दर्ज किया है।

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