माननीय बनने का सपना संजोए अनिल दुजाना को करारा झटका, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
ग्रेटर नोएडा: गैंगस्टर अनिल दुजाना को गौतमबुद्ध नगर सीजेएम कोर्ट ने बुलंदशहर के युवक की हत्या केस में फरारी के दौरान दर्ज किए गए केस में दोषी करार दिया है। वर्ष 2011 में बादलपुर कोतवाली में आईपीसी की धारा-174 ए के केस में गैंगस्टर अनिल दुजाना को तीन साल की सजा सुनाई गई है और 20 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है। अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में लगभग 50 हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के केस दर्ज हैं।
अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सिंह राठोर ने बताया कि अनिल दुजाना जिला कारागार अयोध्या में बंद हैं। 24 अगस्त 2011 को थाना बादलपुर में गैंगस्टर अनिल दुजाना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। इस केस में पुलिस के दबिश के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। कोर्ट से गैरजमानती वॉरंट जारी होने और कुर्की की कार्रवाई के बावजूद आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ।
इसके चलते आरोपी पर वर्ष 2011 में ही 174ए की धारा में केस दर्ज किया गया। इस केस में सुनवाई कर न्यायालय ने अनिल दुजाना को तीन साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अनिल दुजाना गिरोह बनाकर हत्या, लूट, रंगदारी आदि की वारदातों को अंजाम देता है। वह गिरोह का गैंग लीडर भी है।