नोएडा में स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई, 7 स्कूलों को भरना होगा एक-एक लाख जुर्माना

News Desk
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नोएडा। स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए 7 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना राशि जमा करने के लिए स्कूलों को सात दिनों का समय दिया है।

राशि जमा न करने पर शिक्षा विभाग स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जिला शुल्क नियामक समिति ने नोटिस जारी कर पैसे जमा करने के निर्देश दिए हैं। समिति ने जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए पहली बार खाता संख्या और आईएफएससी कोड जारी किया है।

स्कूल प्रबंधन को 7 दिन में रकम जमा करके रसीद समिति के कार्यालय में देनी होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर ने बताया कि नोएडा के एपीजे इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेनो वेस्ट के स्पर्श ग्लोबल स्कूल, रामाज्ञा स्कूल (सेक्टर-50), विश्व भारती पब्लिक स्कूल (सेक्टर-28), चैतन्य टेक्ने स्कूल (सिटी सेंटर) और सेंट जोसफ स्कूल (सेक्टर-2), बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21 को खाता संख्या 38448169467 में जुर्माना जमा करना है।

इसके साथ ही आईएफएससी कोड BIN0005106 भी नोटिस में दर्ज किया गया है। स्कूलों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दी हैं।

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