अलीगढ़। अतराैली थाना क्षेत्र में 16 वर्ष पहले हुई आंगनबाड़ी कार्यकत्री की हत्या के मामले में एडीजे-11 रजनेश कुमार की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों से मना करने पर हत्या की गई थी।
थाना अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी मां गांव में ही आंगनबाड़ी सहायक पद पर थीं। जो अतरौली के मोहल्ले में किराये पर रहती थीं। गांव में रहने वाला प्रमोद कुमार शर्मा एक वर्ष से शारीरिक शोषण के लिए बाध्य कर रहा था। मना करने पर 13 दिसंबर 2008 की शाम को प्रमोद कमरे में गया और जहर खिलाकर हत्या कर दी।
भागते समय प्रमोद का मोबाइल शव के पास गिर गया। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर प्रमोद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।