अपराधदिल्ली/एनसीआर
2015 के हत्या के मामले में तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सुनाई सजा

दो आरोपी को किया भगोड़ा घोषित
दिल्ली। एक अदालत ने 2015 के हत्या के एक मामले में तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रम ने हत्या, डकैती और आपराधिक धमकी के आरोप में दोषी ठहराए गए मोहम्मद आदिल खान, अमित कुमार और शहजाद को सजा सुनाई।
मामले में दो आरोपी अज्ञात रहे और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत दहिया ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने डकैती की योजना बनाई और 9 जनवरी, 2015 को पीतमपुरा में उनके कार्यालय में पीड़ित को गोली मार दी। दहिया ने अधिकतम दंड की मांग करते हुए कहा कि एक युवक की जान ले ली गई और इस अपराध ने समाज में ‘स्तब्ध कर देने वाली लहर’ पैदा कर दी।