Nainital News: बारात में खूब धूम—धड़ाका और पहुंच गई पुलिस, 15 हजार का काटा चालान
नैनीताल। तल्लीताल क्षेत्र में देर रात में बैंड बजाकर थिरक रहे बरातियों और बैंड स्वामी को जश्न मनाना महंगा पड़ गया। रात को बैंड की आवाज से परेशान लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ बड़ी चालानी कार्रवाई कर दी।
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात करीब 11 बजे धर्मशाला से सिटीजन होटल की ओर एक बरात निकल रही थी। इस दौरान बराती बैंड में धूम-धड़ाके के साथ झूमते नाचते हुए जा रहे थे। देर रात बैंड की आवाज से आसपास के लोग परेशान हो गए। लोगों ने पुलिस से शिकायत करते हुए शोरगुल बंद करने की गुहार लगाई। सूचना के बाद देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंड बंद कराया।
बैंड स्वामी व बरात के मुखिया पर गिरी गाज
एसओ रोहिताश सिंह सागर ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार रात 10 बजे के बाद शहर में कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। बरातियों व बैंड मास्टर द्वारा नियमों का उलंघन किया गया है। जिसके चलते बरेली बहेड़ी निवासी बैंड स्वामी रईस अहमद के खिलाफ पांच व बरात के मुखिया धोबीघाट तल्लीताल निवासी रोहित चौधरी के खिलाफ 10 हजार की चालानी कार्रवाई की गई है।
रायवाला में अतिक्रमण का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा
हाई कोर्ट ने देहरादून के रायवाला में सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते राज्य सरकार, डीएम, एसडीएम से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इस मामले में तहसीलदार की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई। अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में देहरादून के रायवाला के ग्राम प्रधान सागर गिरी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा में 43.59 एकड़ सीलिंग भूमि है, जो 2007 में ग्राम सभा में समायोजित हो चुकी है। इस भूमि पर वृद्धाश्रम, केंद्रीय विद्यालय, अस्पताल आदि काम होने हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है।