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पुरोला में तूल पकड़ रहा लव जिहाद का मामला, 19 जून तक 144 धारा लागू

उत्तराखंड के पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत (Hindu Mahapanchayat) होने वाली है. इस महापंचायत का एलान उत्तराखंड में आ रहे लव जिहाद (Love Jihad) के मामलों के बाद किया गया है. हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी महापंचायत (Muslim Mahapanchayat) करने का एलान कर दिया. लेकिन अब प्रशासन ने प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया. वहीं पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है.

उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने कथित ‘लव जिहाद’ मामलों को लेकर 15 जून को पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया. राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, “पुलिस यह सब नहीं होने देगी और न ही किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने दिया जाएगा. ज़िला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, उन्हें उठाए जा रहे हैं.”

कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश 

डीजीपी ने कहा, “किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.” वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्त जरूरत है. उन्होंने कहा, “हमने लोगों से कहा है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखे. कोई भी कानून को अपने हाथों में ना ले. अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, प्रशासन ने उसपर सही तरह से काम किया है. अभी तक मारपीट या लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई है. अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा.”

15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि 26 मई को हुई घटना के बाद सूत्रों की मानें तो मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर लगा दिए गए थे. पोस्टर में मुस्लिम समाज के लोगों को शहर छोड़कर जाने की चेतावनी दी गई थी. बता दें कि 26 मई के बाद से मुसलमानों की कम से कम 42 दुकानें कथित रूप से बंद हैं. दो व्यक्तियों द्वारा एक हिंदू लड़की को कथित रूप से अगवा करने की कोशिश के बाद से पुरोला और उत्तरकाशी जिले के कुछ अन्य शहरों में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है.

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