डकैती के मामले में पिता -पुत्र समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सुनाई सजा - न्यूज़ इंडिया 9
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डकैती के मामले में पिता -पुत्र समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सुनाई सजा

हमीरपुर। डकैती के 18 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने पिता -पुत्र समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक दोषियों पर अलग-अलग अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के तीन आरोपियों की मुकदमा दौरान मौत हो चुकी है।

सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा मोहल्ला गुरगुज निवासी वादी आशीष कुमार सोनी ने 16 अक्तूबर 2006 को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि देर रात करीब दो बजे उसके परिजन पिता शिवलाल सोनी, मां ममता देवी, बहन पूजा, बृजेश व संध्या घर पर सो रहे थे। तभी वह जगकर पढ़ने लगा। उसी समय उसे खट-खट की आवाज सुनाई पड़ी तो वह अपने कमरे के बगल वाले कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांककर देखा तो 10-12 लोग उसे आते दिखाई दिए। उनको देखकर वह दरवाजा बंद करना चाहा तो वह लोग दरवाजे में धक्का देकर घर में घुस आए।

सभी लोग धारदार हथियारों व असलहों से उसे व परिवार के सभी लोगों के साथ मारपीट करने लगे। जिसमें पिता, मां, बहन सहित सभी लोगों को गंभीर चोटे आईं। बदमाशों ने घर के बक्सों में रखे सोने-चांदी के लाखों कीमत के गहने व नकदी लूटकर ले गए। घटना में वादी के पिता शिवलाल की मौत हो गई। जबकि तीन लोगों को गंभीर चोटे आई थीं। मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ लूट व हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।

इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने छह दोषियों हनीफ उर्फ गनी निवासी सुमेरपुर, पीरअली निवासी पल्हरी थाना नरैनी बांदा, लाला निवासी मेढ़ा थाना चांदपुर फतेहपुर, नत्थू जरहरा थाना ललौली फतेहपुर व उसका बेटा रमजानी व दद्दू उर्फ शफी मोहम्मद कैथोखर थाना हरपालपुर छतरपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कुल 85 हजार का अर्थदंड लगाया है। उधर, मुकदमे के दौरान मुस्लिम निवासी उवनपुरवा उर्फ दहलीपुरवा थाना घाटमपुर, कानपुर नगर, मो. अली निवासी मोराकांदर थाना ललपुरा हमीरपुर, कमरुद्दीन उर्फ कमालू निवासी चन्द्रपुरवा थाना सुमेरपुर हमीरपुर की मौत हो चुकी है।

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