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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद: 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा SC, इलाहाबाद HC के फैसले को दी गई चुनौती

नई दिल्लीः मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले पर लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. लंबित मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को राजी हुआ. 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग कर थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. दरअसल, मथुरा की जिला अदालत में पेंडिंग सभी मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आखिरी बार ये मामले 21 जुलाई को सुना गया था और सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वहीं जस्टिस संजय किशन कौन ने कहा कि हमने इस मामले में सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है, हाईकोर्ट मामले की सुनवाई जारी रख सकता है.

बीते  शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया है. उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मथुरा के दिवानी न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. दिवानी न्यायाधीश ने मुकदमे की विचारणीयता पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया था और मस्जिद की प्रबंधन समिति ने यह मांग की थी.

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