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सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख को राहत, बाम्बे हाईकोर्ट को जमानत अर्जी जल्द सुनने का निर्देश

आज सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को बॉम्बेहाई कोर्ट के सामने अपनी जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए अर्जी दाखिल करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर तेजी से सुनवाई कर निपटारा करेगा. दरअसल, देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि देशमुख 73 साल के बीमार बुजुर्ग हैं. कई तरह की बीमारियां हैं. लिहाजा उनकी जमानत अर्जी पर जल्द और संवेदना व सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निपटारा किया जाए.

25 मार्च को दाखिल की गई थी याचिका
अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 25 मार्च को उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर सुनवाई नही हो रही है. आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर हाई कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई करने को कहा है.

हाल ही में अस्पताल में कराया गया भर्ती
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पिछले दिनों हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. वे ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में बंद हैं. अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप है और इस मामले ने सीबीआई ने छह अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से एक दिन देशमुख जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे.

हाईकोर्ट ने नहीं की थी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. जज ने कहा था कि याचिका दूसरी पीठ के सामने रखी जाए. देशमुख ने मुंबई सीबीआई अदालत और विशेष अदालत के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पारित 2 आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें अदालतों ने सीबीआई को उनकी हिरासत देने का आदेश दिया था.

देशमुख ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी हिरासत की मांग वाले सीबीआई के आवेदन को अनुमति दी गई थी.

देशमुख पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप
देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत कार्रवाई की गई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने उनके और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. अभी सीबीआई की जांच चल ही रही थी कि ED ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया

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