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RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना, KYC नियमों के उल्लंघन का मामला

बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने ग्राहक को जानो (KYC) और दूसरे निर्देशों के अनुपालन में चूक को लेकर यह कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना जोखिम प्रबंधन गाइडलाइंस, केवाईसी से संबंधित प्रावधानों और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन लिए लगाया गया है.

इस कॉपरेटिव बैंक पर भी पेनाल्टी
बयान में कहा गया है कि 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (ISE) किया गया. इसके अलावा बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई. केंद्रीय बैंक ने एक दूसरे बयान में कहा कि जमा पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, राजकोट पर भी 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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