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Parliament Security Breach: कोर्ट ने नीलम आजाद को जमानत देने से किया इनकार, पुलिस ने कहा- आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को बीते साल 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में छह आरोपियों में से एक नीलम आजाद को जमानत देने से इनकार कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को नीलम आजाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सामग्री और उपलब्ध साक्ष्य अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। इस कारण वह जमानत पर रिहाई के लिए अयोग्य हो जाती हैं।
पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी के खिलाफ उचित आधार हैं और चल रही कार्रवाई में लगातार पूछताछ की जा रही है, इसलिए जमानत से इनकार किया जाना चाहिए। आरोपी के कथित प्रभाव और शक्ति का हवाला देते हुए पुलिस ने जमानत पर रिहा होने पर जांच एजेंसी पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की थी।
अनुच्छेद 22 के उल्लंघन का दिया था हवाला
जमानत के फैसले में प्रासंगिक विचारों के साथ-साथ अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर जोर दिया गया था। बता दें, आजाद ने दिल्ली पुलिस की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग की थी। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने कहा था कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) का उल्लंघन है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। वह सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही है।

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