1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु के अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए कर सकते हैं आवेदन
ग्रेटर नोएडा संवाददाता, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्धनगर वंदिता श्रीवास्तव ने दिनांक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु के अर्ह नागरिकों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आगामी सामान्य निर्वाचन-2023 से पूर्व नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए अधिसूचना निर्गत की गई है। जिसके द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु के अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन एवं विलोपन के लिए दावे/आपत्तियां की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली वर्ष 2022 के आधार पर तैयार की गई है। इसलिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष 2022 के अनुसार अंकित है। चूकि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष 2022 के अनुसार अंकित है अतः निर्वाचकों को आयु के सम्बन्ध में संशोधन के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।