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रायबरेली में जहरीली शराब के सौदागरों पर लगेगा एनएसए, यूपी सरकार ने द‍िए बड़ी कार्रवाई के आदेश

रायबरेली जहरीली शराब मामले में अब तक नौ मौतें हो चुकी हैं। सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्हें तुरंत चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, आबकारी विभाग के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रायबरेली और आसपास के जिलों में सिर्फ टेट्रा पैक देशी शराब की बिक्री होगी.

इनमें पुलिस विभाग के महराजगंज के एसएचओ नारायण कुमार कुशवाहा, दुलवासा राजकुमार, आरक्षक रत्नेश कुमार राय, ब्रजेश कुमार यादव, शिवनारायण पाल, विजय राम और रायबरेली के डीईओ राजेश्वर मौर्य, आबकारी निरीक्षक अजय कुमार, आरक्षक धीरेंद्र श्रीवास्तव निलंबित हैं. हो गया है।

सरकार ने जिला प्रशासन को नकली शराब की आपूर्ति में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के अलावा आईपीसी और एक्साइज एक्ट की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी गहराई से जांच की जा रही है और असली दोषियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अवैध/नकली विंडीज ब्रांड की देशी शराब के स्रोत की जांच की जा रही है। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग अस्पताल में भर्ती हैं.

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