नोएडा के ‘गालीबाज’ श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत, 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई
गौतमबुद्ध नगर के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पिछले कई दिनों से जेल में बंद श्रीकांत को फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट मांगा है, जिसके कारण उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने अब 17 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे में श्रीकांत त्यागी को अभी कुछ और दिनों तक जेल में ही रहना होगा।
तीन मुकदमों में पहले ही मिल चुकी जमानत
खबरों के मुताबिक, ऐसी जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में गुरुवार को श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस दौरान सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने अपना.अपना पक्ष रखा। बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने अपने खिलाफ गैंगस्टर मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। जबकि उसके खिलाफ तीन मुकदमों में सेशन कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है।
महिला से बदसलूकी पर दर्ज हुआ था मामला
गौरतलब है कि नोएडा के फेज-2 थाना क्षेत्र के सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी निवासी श्रीकांत त्यागी को मेरठ से एसटीएफ और नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह नौ अगस्त से जेल में बंद है। उसके खिलाफ महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई धाराओं में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाद में मामला बढ़ने पर 10 लोगों पर एफआरआई दर्ज हुई। वहीं श्रीकांत समेत पर 3 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया।