प्रदेश को नशामुक्त बनाना सरकार का प्रमुख ध्येय है- सीएम नायब सिंह सैनी
हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रदेश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 28 फरवरी 2025 तक इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन आवश्यक होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 445 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कैदियों की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी। इसके अलावा, ई-समन और ई-चालान की व्यवस्था को भी तेजी से अपनाने पर जोर दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशामुक्त बनाना सरकार का प्रमुख ध्येय है। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के तहत जन जागरण और सभी विभागों के साथ महिला और युवा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे नशा रोकने के प्रयासों पर मासिक बैठक करें।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नशे की सप्लाई चेन को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नशा मुक्ति केंद्रों का सख्ती से निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जो केंद्र मानकों पर खरा नहीं उतरते, उन्हें तुरंत बंद किया जाए।
बैठक में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा समेत कई प्रशासनिक सचिव और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ कार्यक्रम के तहत सामूहिक शपथ और समीक्षा बैठक आयोजित
हरियाणा में ‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर सामूहिक शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे:
बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा 28 फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करेगा। चंडीगढ़ के बाद ऐसा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश होगा। इस कदम से कानून व्यवस्था में सुधार लाने की उम्मीद है।
ई-समन और ई-चालान की व्यवस्था:
सरकार ई-समन और ई-चालान की व्यवस्था को तेजी से अपनाने पर काम कर रही है। इसके साथ ही जेल से कैदियों की पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश के लगभग 445 कोर्ट में यह सुविधा लागू की जाएगी, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
नशामुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प:
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे की सप्लाई चेन को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नशा मुक्ति केंद्रों का सख्ती से निरीक्षण किया जाएगा और जो केंद्र मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा।
महिलाओं और युवाओं से अपील:
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं से अपील की कि वे जनप्रतिनिधियों के रूप में नशा रोकने के अभियान में सरकार का साथ दें। उन्होंने कहा कि समाज में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।