यूपी के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा विभाग का अहम फैसला, नए सत्र से लागू होगा आदेश
लखनऊ: नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश के सभी बोर्ड स्कूलों में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी. कोरोना महामारी के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस साल भी फीस नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। सभी स्कूलों में 2019-20 के लिए निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क लागू होगा। कोरोना महामारी के बीच बच्चों के स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी नहीं होने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है.
यह आदेश माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने जारी किया है. गौरतलब है कि सत्र 2020-21 और 2021-22 में कोरोना संक्रमण के चलते फीस वृद्धि नहीं की गई थी. ऐसे में यह लगातार तीसरा साल है, जब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। यह फैसला यूपी बोर्ड, सीबीएसई और सीआईएससीई समेत अन्य सभी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।
आदेश के अनुसार यदि कोई स्कूल फीस में वृद्धि करता है तो अभिभावक एवं छात्र उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2018 की धारा-आठ (ए) के तहत गठित जिला शुल्क निर्धारण नियामक समिति से शिकायत करेंगे। जो कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी निजी स्कूल फीस न बढ़ाए, इसके लिए लगातार निगरानी की जाए.