पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी पति को 10 साल कैद की सुनाई सजा
11 साल के मासूम ने कोर्ट में दी गवाही
बरेली। 11 साल के मासूम ने कोर्ट में गवाही दी। बोला, पापा रोज मम्मी को मारते-पीटते थे। इससे तंग आकर मम्मी ने जान दे दी। पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) रवि कुमार दिवाकर ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मढ़ीनाथ निवासी कामिनी सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने छह नवंबर 2011 को पुत्री वंदना का विवाह वारादरी थाना क्षेत्र के संजयनगर निवासी विकास उपाध्याय ऊर्फ बिक्की से किया था।
विवाह के बाद विक्की व अन्य ससुरालवाले दहेज के लिए वंदना को पीटते थे। वंदना के दो बच्चे आयुष्मान और रितिका भी हैं। संतान होने के बाद ससुराल वालों का उत्पीड़न और बढ़ गया। कामिनी के मुताबिक, 29 अगस्त 2023 को वंदना ने देररात कॉल कर कहा कि उसे ससुराल से ले जाओ। इस पर उन्होंने सुबह आने का आश्वासन दिया। 30 अगस्त 2023 को उसकी ससुराल से आरती ने कॉल कर बताया कि वंदना की मृत्यु हो गई है। मायके वाले वहां पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि वंदना की हत्या कर दी गई है।
पुलिस ने एक माह बाद रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने 15 फरवरी 2024 को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह व 13 साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने विकास को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।