अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 20 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक कराया जाएगा नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण
ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जिला पूर्ति अधिकारी गौतमबुद्धनगर चमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएफए में आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में उन्होंने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह फरवरी, 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत माह फरवरी 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 के मध्य कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण 20 फरवरी 2023 से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी 2023 तक सम्पन्न होगा। अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 2 किलोग्राम गेहूँ व 3 किलोग्राम चावल (5 किलोग्राम खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगीं। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगें। खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि 28 फरवरी 2023 होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ, चावल तथा चयनित जनपदों में बाजरा का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण कार्य प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण अवधि में जनसामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं से अपेक्षा है कि वह वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ नही लगायेंगे। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे। घटतौली की शिकायत की जाँच व पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते है।