अपराधउत्तर प्रदेशराज्य

मृत महिला के खिलाफ दर्ज हुई बिजली चोरी की एफआइआर

गोरखपुर। 21 वर्ष पहले मृत हो चुकी महिला पर बिजली निगम के अवर अभियंता ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। खुलासा तब हुआ जब एंटी थेफ्ट थाने की पुलिस जांच करने उपभोक्ता के घर पहुंची। अब अनुसंधान अधिकारी हैरान है कि मृत उपभोक्ता के नाम पर बिजली चोरी के मुकदमे की विवेचना कैसे करें।

अवर अभियंता सुरजकुंड सुनील कुमार यादव ने 11 अप्रैल को एंटी थेफ्ट थाने में तहरीर दी। तहरीर में लिखा कि 11 अप्रैल को सूरजकुंड इलाके में दोपहर 2 बज कर 14 मिनट पर टीम ने गीता देवी नाम की उपभोक्ता के बिजली मीटर से चोरी पकड़ी। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल बिजली निगम के अभियंताओं ने बताया कि परिसर में जांच के दौरान सबसे पहले जिसके नाम पर मीटर लगा होता, उसे बुलाया जाता है। अगर उपभोक्ता की मौत हो चुकी हो तो तत्काल वक्त में बिजली उपभोग करने वाले लोगों से उनकी डिटेल ली जाती है। अगर बिजली चोरी मिलती है तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि जांच में पता चला गीता देवी की 21 वर्ष पहले हो चुकी है।

मृत उपभोक्ता के नाम से बिजली चोरी का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। ऐसा हुआ है तो यह गलत है। अभियंताओं को जांच के दौरान परिसर में सभी जानकारी लेने के बाद जरूरी पड़ा तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाना होता है।

– यूसी वर्मा, अधीक्षण अभियंता शहरी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights