UPA में गिरफ्तार आरोपित को दिल्ली की कोर्ट ने दी 60 दिन की बेल, जानिए पूरी खबर
नई दिल्ली। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार एक आरोपित सैयद शलाउद्दीन को दिल्ली की एक कोर्ट ने 60 दिनों के लिए जमानत दी है। आरोपितों को इस आधार पर जमानत दी गई है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और इसी महीने की 16/17 नवंबर को डिलिवरी संभावित है।
इसके अलावा आरोपित के घर पर दिव्यांग पिता और छोटे बच्चों के अलावा सिर्फ एक भाभी है। ऐसे में देखभाल के लिए आरोपित शलाउद्दीन को 60 दिनों के लिए जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि जमात अवधि समाप्त होने के साथ ही नियमानुसार आरोपित को संबंधित कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।
अक्टूबर में हुई थी आरोपित की गिरफ्तारी
बता दें कि अक्टूबर महीने में दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस समेत कई अन्य एजेंसियों ने विदेशी फंडिंग के आरोप में देशभर में छापेमारी की थी। यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी फंड से धन जमा करने के संदर्भ में हुई थी। छापे के दौरान बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसी कड़ी में आरोपित सैयद शल्लाउद्दीन को भी दिल्ली पुलिस ने पीएफआइ से जुड़े मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था।
आरोपित सैयद शलाउद्दीन ने दिल्ली की कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खनगवाल क समक्ष जमानत के लिए याचिका दी थी। इस पर शुक्रवार को अंतरिम जमानत देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सत्यापन रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपित की पत्नी गर्भवती है और प्रसव 16/17 नवंबर 2022 को होने की उम्मीद है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपित सैयद शलाउद्दीन को 60 दिनों की जमानत दे दी।
मिली जानकारी के मुताबिक, दो बच्चों का पिता आरोपित सैयद शलाउद्दीन के पिता की आयु लगभग 70 वर्ष है और वह 40 प्रतिशत विकलांग हैं। शलाउद्दीन के एक बच्चे की उम्र करीब एक साल और दूसरे की तीन साल है। इसके अलावा परिवार में सिर्फ एक भाभी है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत की अवधि खत्म होते ही संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।