मुख्तार अंसारी पर फैसला टला, MP-MLA कोर्ट में 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
गाजीपुर: मुख्तार अंसारी पर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट में मामले में मंगलवार को फैसला आना था। पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने से अब इस मामले में 15 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा है। मुख्तार पर गैंगेस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ एक मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी। इसी साल मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था, उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। हालांकि उसके ऊपर 2010 में 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था।
इसी मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश पांडेय कर रहे थे। पिछले महीने सुनवाई पूरी हो गई थी। पिछले 20 मई को ही इस पर फैसला आना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मंगलवार को अभियोजन और बचाव दोनों पक्ष को इस मामले में फैसला आने का इंतजार था। अब कोर्ट ने 15 जुलाई की तारिख तय कर दी।
2005 से अब तक जेल में मुख्तार अंसारी
मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मीडिया को बताया कि 2009 में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी, उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। मुख्तार पर बाद में 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 2011 में मुख्तार अंसारी और चंदन यादव को दोषमुक्त कर दिया गया था। गैंग चार्ट में एक और मुकदमे का जिक्र किया गया था। मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन की ओर से 2009 में मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें भी मुख्तार अंसारी वादी नहीं था, बाद में उसे 120बी का अभियुक्त बनाया गया था। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से अब तक लगातार जेल में ही हैं। इस मामले में भी मुख्तार अंसारी को बरी किया जा चुका है। लेकिन, दोनों मामलों को लेकर गैंगेस्टर एक्ट में गैंगचार्ट बनाया गया है। पिछले दिनों अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले कृष्णा नंद राय हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई थी। हाईकोर्ट में मुख्तार ने इस फैसले को चैलेंज किया है।