पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी राहत; पूरे साल कभी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट - न्यूज़ इंडिया 9
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पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी राहत; पूरे साल कभी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

ईपीएफओ (EPFO) से पेंशन ( Pension) पाने वालों के लिए खुशखबरी है. एम्पलॉय प्राविडेंट फंड आर्गनाइजेशन ( Employees Provident Fund Organisation) ने एलान किया है कि ईपीएफओ के पेंशनधारक साल में अब कभी भी ऑनलाइन जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट (Life Certificates Online) जमा करा सकते हैं. ईपीएफओ ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं.

ईपीएफओ ने ट्वीट किया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स ( EPS 95) साल में अब कभी जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं जो कि जमा कराने के बाद एक साल तक वैलिड रहेगा. एम्पलॉय पेंशन स्कीम -95 नवंबर 1995 से लागू हुआ था. ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी है. जिसमें अपने घर के नजदीक या फिर घर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है. सभी तरीकों या एजेंसियों के जरिए जमा कराया गया जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा.

ईपीएफ पेंशनर्स ईपीएफओ के 135 रिजनल दफ्तरों और 117 जिला दफ्तरों में तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा ही सकते हैं इसके अलावा अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पास के बैंक शाखा में और पोस्ट ऑफिस में भी जमा कराया जा सकता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी जमा कराया जा सकता है. उमंग एप का इस्तेमाल कर भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशनर्स के घर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए डोरस्टेप सुविधा भी प्रदान कर रहा है. थोड़ी फीस देकर पेंशनर्स डोरस्टेप सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं. पास के डाकघर के पोस्टमैन घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट करने के प्रोसेस को पूरा करने में मदद करेगा.

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