पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर बाराबंकी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एंबुलेंस प्रकरण में दर्ज किया गैंगस्टर का मुकदमा
बाराबंकी। बहुचर्चित एंबुलेंस प्रकरण में माफिया मुख्तार अंसारी समेत 13 आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाली में मुख्तार के खिलाफ यह दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंगस्टर के इस मुकदमे में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ व प्रयागराज के 12 सदस्य भी नामजद किए गये हैं। ये आरोपित एंबुलेंस प्रकरण में पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।
शहर कोतवाल सुरेश पांडेय ने बताया कि गैंग लीडर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर के मूल निवासी व मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी समेत उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इनमें गैंग के सदस्य मऊ जिले के बलियामऊ मोड़ स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की संचालिका डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, थाना सराय लखंसी के अहिरौली के राजनाथ यादव, ग्राम सरवां के आनंद यादव, गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के मंगलबाजार यूसुफपुर के सुरेंद्र शर्मा, सैदपुर बाजार मुहल्ला रौजा के मो. शाहिद, फिरोज कुरैशी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा, सलीम, प्रयागराज के थाना करेली के वसिहाबाद सदियापुर के मो. सुहैब मुजाहिद और लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के लारी हाता कॉलोनी का मो. जाफरी उर्फ शाहिद शामिल हैं।
पंजाब जेल में बंद होने के दौरान मुख्तार अंसारी न्यायालय जाने के लिए निजी एंबुलेंस (यूपी 41 एटी 7171) का प्रयोग करता था। यह एंबुलेंस बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में 21 मार्च 2013 में पंजीकृत कराई गई थी। 31 मार्च 2021 को मामला चर्चा में आने पर कोतवाली नगर पुलिस ने दो दिन बाद मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉ. अलका राय पर जालसाजी का मुकदमा लिखा था।
जांच में यह एंबुलेंस बाराबंकी कोतवाली नगर के मुहल्ला रफीनगर के मकान नंबर 56 के पते पर पंजीकृत कराई गई थी। सत्यापन में यह पता ही गलत पाया गया था। यही नहीं इस एंबुलेंस की 31 जुलाई 2017 से फिटनेस तक नहीं हुई थी ऐसे में यह एंबुलेंस प्रदेश की सीमा पार करते हुए पंजाब में संचालित हो रही थी। उसे सीओ नवीन सिंह पांच अप्रैल 2021 को पंजाब से वापस बाराबंकी लेकर आए थे।
एंबुलेंस प्रकरण में अब तक पुलिस ने दो अप्रैल 2021 को पहला मुकदमा जालसाजी का लिखा और करीब तीन माह बाद सभी आरोपितों के खिलाफ 04 जुलाई 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने 24 मार्च 2022 को गैंगचार्ट पर अनुमोदन दे दिया उसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा लिखा।
मुकदमे के बाद पुलिस चार्जशीट लगाकर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।
-अनुराग वत्स, पुलिस अधीक्षक