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अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकित भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीत अपराध है. अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाही हुई हैं, उनमें इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय सभी अभियुक्त मौके पर मौजूद थे. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ में हुई.

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने बार-बार वीआईपी सेवा देने के लिए अंकिता पर दबाव डाला था. फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई है. यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है. सुनवाई के दौरान मृतिका के परिवार की ओर से बताया गया कि आरोपियों द्वारा सबूत को नष्ट करने के लिए रिसोर्ट में तोड़फोड़ की गई. रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई है.

हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज की

मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डब श्रीकोट की अंकित भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी. जिसकी हत्या रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी. मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तब से यह अभियुक्त जेल में है.

आरोपियों ने अंकिता पर डाला था वीआईपी सेवा देने का दबाव

बता दें कि 18 सितंबर को यमकेश्वक के गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई थी. पांच दिन बाद उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया था. प्राथमिक जांच में सामने आया था कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, उसके दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी थी.

पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने बैराज में धक्का दिया था

इस घटना के बाद राजस्व पुलिस के लापरवाह रवैये के मद्देनजर मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया.  जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. इस घटना से पूरे प्रदेश में उबाल आ गया था. फिलहाल मामले की सुनवाई कोटद्वार स्थित निचली अदालत में चल रही है. पुलकित आर्य ने एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट में  जमानत याचिका लगाई थी.

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