सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी अदा किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। दुष्कर्म किए जाने से पीडि़ता करीब एक माह की गर्भवती हो गई थी। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिला निवासी व्यक्ति ने 4 दिसंबर, 2023 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह कुंडली क्षेत्र में किराए पर रहते हैं।
उनकी बेटी 3 दिसंबर, 2023 की शाम को सब्जी लेने कमरे से गई थी। उसके बाद से वह लापता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच करते हुए 29 दिसंबर, 2023 को लड़की को बारोटा क्षेत्र से बरामद कर लिया था। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। किशोरी की उम्र 14 साल आठ माह मिली थी। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी थी। साथ ही किशोरी को राई क्षेत्र में निराश्रित बच्चों के घर भेज दिया गया था। पता लगा कि किशोरी को मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला संभल के गांव कन्हुआ व घटना के समय बारोटा में रहने वाला राशिद बहकाकर ले गया था।