उत्तर प्रदेश। कक्षा पांचवीं की छात्रा से छेड़खानी के मामले में अदालत ने युवक को तीन साल की सजा सुनाई है। एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने मिशन शक्ति के तहत युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि यह घटना चार मार्च 2022 की है। मामले में अकराबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा कि उनकी 11 वर्षीय बेटी पांचवीं की छात्रा थी। वह शीलेंद्र उर्फ सोनू के यहां ट्यूशन पढ़ती थी। सोनू ने किशोरी के साथ अभद्रता व अश्लील हरकतें कीं। इससे किशोरी भयभीत हो गई।
पुलिस ने सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। इधर, सत्र परीक्षण के दौरान सोनू फरार हो गया। उसे भगोड़ा घोषित करने के साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कुर्की की कार्रवाई होने के बाद वह न्यायालय में हाजिर हुआ। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।