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सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा-राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि हम इस अर्जी पर उचित समय पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वालों को सलाह दी है कि इस मामले को बहुत बड़े स्तर पर न फैलाएं. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाने को कहा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होनी है.

कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सही समय पर सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने से बचना चाहिए. शीर्ष अदालत की ओर से उचित समय पर हस्तक्षेप किया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश देते हुए स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रखने की बात कही थी. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की एक बार फिर सोमवार को सुनवाई करने की बात कही है.

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को ही चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अर्जी में उनकी मांग थी कि शीर्ष अदालत को इस अंतरिम फैसले पर रोक लगानी चाहिए।

गौरतलब है कि हिजाब को लेकर कर्नाटक के बाहर भी विवाद शुरू हो गया है. हिजाब के समर्थन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं. इन प्रदर्शनों में कहा गया है कि हिजाब पसंद का मामला है और यह संविधान के तहत एक अधिकार है। ऐसे में इसकी इजाजत दी जानी चाहिए।

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