चारपाई से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर की महिला की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - न्यूज़ इंडिया 9
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चारपाई से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर की महिला की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

आगरा। महिला को सत्संग सुनाने के बाद देर होने का बहाना बनाकर आरोपी घर के अंदर ही रुक गया। देर रात दोनों हाथ चारपाई से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर हत्या कर दी थी। गले से सोने की चेन, पाजेब व अन्य सामान लूटकर फरार हो गया। अदालत में सिविल लाइन इटावा के विजयपुरा निवासी सुनील को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रवि कांत ने आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना जैतपुर में दर्ज मुकदमे के अनुसार गांव रूप पुरा निवासी शिव चरन ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 15 दिसंबर 2019 को अज्ञात युवक उनके घर पर आया। 55 वर्षीय मां फूल माला से धार्मिक बात कर उन्हें अपने साथ नरहोली बाह में नारायन साकार हरि के सत्संग में ले गया। शाम पांच बजे मां को लेकर वापस घर आ गया। देर होने का बहाना बनाकर खाना खाने के बाद घर पर ही रुक गया।
अगले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे तक मां के न जागने पर उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनकी गर्दन और दोनों हाथ चारपाई से बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठूंसा था। मां की मौत हो चुकी थी। उनकी पाजेब, गले से सोने की चेन, मोबाइल भी गायब था। आरोपी को देखा तो वह भी घर से फरार था। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी पहले उनके घर उनके एक रिश्तेदार के साथ घर आया था। तब आरोपी के नाम के बारे में जानकारी हुई। पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
घटना का खुलासा करने से लेकर सजा दिलाने तक मृतक फूलमाता का चोरी हुआ मोबाइल अहम हिस्सा रहा। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन से आरोपी को हिरासत लिया था। सजा दिलाने में अहम साक्ष्य रहा। वादी शिव चरन, निरीक्षक वीरेंद्र पाल सिंह, निरीक्षक अरुण कुमार बालियान ,डॉ. राजेश चंद माथुर, पुलिसकर्मी महेश बाबू और प्रीति की गवाही भी अहम रही।

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