दरभंगा। व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय गौतम साह की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों घूरन यादव, राम विनय यादव, विपिन यादव और विजय यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, 11 अक्तूबर 2015 को गौतम साह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के चाचा प्रभु साह ने कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी (संख्या 279/15) दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि गौतम के पिता ने गांव के ही रामचंद्र साह की हत्या के मामले में गवाही दी थी, जिससे नाराज होकर अभियुक्तों ने बदले की भावना से 13 वर्षीय गौतम साह की हत्या कर दी।
जानकारी के मुताबिक, हत्या के दिन गौतम अपनी मां के साथ खेत जा रहा था। कुछ देर बाद जब वह अपनी मां के पीछे-पीछे खेत से लौट रहा था, तभी अभियुक्तों ने उसे अगवा कर लिया। अगले दिन गांव के एक नाले से उसका शव बरामद किया गया, जिसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह से खून निकल रहा था। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान 29 नवंबर 2019 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत ने 13 फरवरी 2025 को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और 25 फरवरी 2025 को सजा सुनाई।