इमरान खान की उम्मीदों पर फिरा पानी, सिफर मामले में कोर्ट ने फिर बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान (Ex-PM Imran Khan) की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. दरअसल, सिफर मामले (Cipher Case) मामले में पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान की जल्द रिहाई की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है.
बता दें इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था. उन पर अमेरिका स्थित पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज (सिफर) की गोपनीयता भंग करने का आरोप है. मिली जानकारी के अनुसार, यह तीसरी बार है जब खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है, उनकी पिछली 14 दिन की रिमांड आज (26 सितंबर) को खत्म हो गई है.
स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने अटक जिला जेल में सुनवाई की. यहीं पर इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद रखा गया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जांच पूरी करने के लिए 10 अक्टूबर तक इमरान खान को न्यायिक हिरासत में रखा जाए।. इसी के साथ, अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की रिमांड भी इस अवधि के लिए बढ़ा दी है. हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया था कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है. अधिकारियों ने इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी.
इससे पहले, सोमवार (25 सितंबर) को कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को पंजाब प्रांत के अटोक जेल से निकालकर रावलपिंडी के गैरीसन शहर के उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखने का आदेश दिया है. दरअसल, पिछले महीनें यानी अगस्त में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूर्व पीएम को उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखने के लिए याचिका दायर की थी. पीटीआई ने इमरान खान की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक रूतबे को ध्यान में रखते हुए उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जहां ‘ए’क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हो.